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OYO New Rule 2023: OYO होटल में अब नहीं होगा ये काम, गर्लफ्रेंड ले जाने से पहले चेक कर लें नए नियम

अवैध तरीके से चलने वाले होटल्स पर अब सरकार से सख्त करवाई करने का निर्णय लिया है. लंबे समय से इनमे तस्करी, देह व्यापार या अन्य अवैध गतिविधियां लगातार हो रही थीं. सरकार द्वारा
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Newz Funda, New Delhi आजकल देशभर में गेस्ट हाउस, होमस्टे और ओयो होटल काफी संख्या में अवैध रूप से खुल गए हैं, जिनमें कई तरह की अवैध गतिविधियां लगातार हो रही हैं.

हालांकि इनको कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिए सरकार की ओर से नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत सभी होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे या ओयो होटल आदि को अपना रजिस्ट्रेशन कराना बेहद अनिवार्य होगा. 

शहरों और कस्बों में व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और पर्यटकों का आगमन बढ़ रहा है. जिसके चलते गेस्ट हाउस होटल और होमस्टे की मांग भी बढ़ रही है.

सभी होटलों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके होटल को सील कर दिया जाएगा। पुलिस इन होटलों को चलाने वालों की जवाबदेही भी तय कर रही है. इनमें आने वाले मेहमानों की पूरी डिटेल से उनकी सुरक्षा के मानक तय किए जाएंगे.

अवैध तरीके से चलने वाले होटल्स पर अब सरकार से सख्त करवाई करने का निर्णय लिया है. लंबे समय से इनमे तस्करी, देह व्यापार या अन्य अवैध गतिविधियां लगातार हो रही थीं. सरकार द्वारा लगातार छापेमारी के बावजूद यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये संस्थाएं मौजूदा नियम-कायदों की कमियों का लगातार फायदा उठा रही हैं और कानूनी कार्यवाही से बचती हैं.

रजिस्ट्रेशन न होने के साथ इनमें अग्नि सुरक्षा, चिकित्सा और पर्यटक सुविधाओं के पूरे इंतजाम नहीं हैं. जैसे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होना या मेहमानों के आने पर किसी तरह की आईडी जमा नहीं करना.

ऐसे में दुर्घटना से बचने के लिए सरकार ने नए सख्ताई भरे नियम जारी किए है, जिनका पालन करना अनिवार्य है. अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा।

जिसका पालन ना करने वालो पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. इन होटलों में आने वाले मेहमानों को बिना पहचान पत्र के होटल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और जब किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होगी, तो  उन्हें उस कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना होगा. 

इन नियमो को पालन ना होने पर प्रतिबंध के साथ जुर्माना नही भरना होगा.