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ग्राहक ध्यान दें! SBI बैंक के 30 जून से बदल जाएंगे नियम, जानें कौन से Rules में होगा बदलाव

स्टेट बैंक 30 जून से नए नियमों को खाताधारकों पर लागू करने वाली है। बैंक ने इस संबंधित एक एडवाइजरी जनहित कर दी है। जिसमें उन्होंने लॉकर धारकों से अगामी 30 जून तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की अपील की है।
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Newz Funda New Delhi SBI बैंक के करोड़ों खाता धारकों के लिए एक जरूरी सूचना है। अगर आपने भी देश के सरकारी बैंक में खाता खुलवा रखा है तो 30 जून की तारीख  तक आपको काफी जरूरी काम करना होगा।

SBI ने 30 जून से बैंक के जरूरी नियम में बदलाव करने जा रहा है। नियमों के बदलाव से देश के करोड़ों ग्राहकों पर असर होगा। SBI ने अपनी ऑफिशियल ट्वीटर अकांउट पर ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। 

बैंक ने जारी की है ये एडवाइजरी

बैंक की ओर से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि स्टेट बैंक 30 जून से बैंक लॉकर को लेकर नियम बदलने जा रहा है। बैंक ने  Internet पर लॉकर धारकों से अगामी 30 जून तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर अपने साइन करने की अपील की है। बीते कुछ दिनों से बैंक लगातार इस नोटिफिकेशन पर लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। 

RBI ने किया ट्वीट 

बैंक ने अपने Official Account से ग्राहकों से अपील की है कि लॉकर एग्रीमेंट पर जल्द से जल्द हस्तक्षर कर दें। ऑफिशियल ट्वीट में लिखते हुए SBI ने कहा है कि डियर कस्टमर, रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट के सेटलमेंट के लिए कृपया अपनी नजदीकी ब्रांच में जाएं।

अगर आप पहले ही अपडेटेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुके हैंए तो आपको अभी भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को निष्पादित करने की आवश्यकता है। वहीं SBI के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी ग्राहकों से निर्धारित तारीख तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है।  

RBI ने की है ग्राहकों से अपील

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी खाता धारकों से अपील की है कि 23 जनवरी, 2023 को ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार सभी बैंकों को लॉकर से संबधित नियमों और समझौतों के बारे में जानकारी देनी है।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 50 प्रतिशत ग्राहक समझौतों को अगामी 30 जून तक और 75 फीसदी को 30 सितंबर तक रिवाइज करना होगा। 

ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा

संशोधित नियमों के  अनुसार अगर आग लगती है साथ ही चोरी, सेंधमारी, डकैती, बैंक की लापरवाही या फिर उसके कर्मचारियों की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो बैंक की तरफ से उन खाता धारकों की क्षतिपूर्ति की जाएगी।

बता दें यह मुआवजा लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना के बराबर होगा।