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अब इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा Toll Tax, सरकार ने जारी की लोगों की ये लिस्ट

भारत सरकार की ओर से लिस्ट जारी की गई है। जिनमें उन लोगों का नाम है, जिनको टोल टैक्स नहीं देना होगा। 

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Newz Funda, New Delhi अकसर देखने में आया है कि टोल टैक्स को लेकर आपको चिंता रहती है। यही नहीं, टोल बचाने के लिए भी आप दूसरे रास्तों का प्रयोग करते हैं। जिससे सफर में भी दिक्कतें होती हैं।

लोगों की हमेशा मांग रहती है कि टोल की दरों को कम किया जाए। अब भारत सरकार की ओर से लिस्ट जारी की गई है। जिसमें बताया गया है कि किन लोगों को टोल देना होगा और किनको नहीं।

आपको खबर में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। जिनको टोल नहीं देना पड़ेगा, ऐसे लोगों की लिस्ट में 25 का नाम है। इन लोगों को Toll Tax से राहत दी गई है।  

देखने में आता है कि कई बार कुछ दूर चलते ही आपको जेब ढीली करनी पड़ती है। टोल को लेकर पैसा देना होता है। कई बार राशि ज्यादा भी हो सकती है।

आपको पता होगा कि कई बार राजधानी तक के सफर के लिए ही तीन बार से ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ जाता है। वहीं, कई बार एक दफा टोल देने पर ही काम चल जाता है। लेकिन हाईवे पर टोल जरूर देना होता है।  

ऐसे लोगों से हो रही है वसूली

बात करें आगरा से लखनऊ के सफर की तो लगभग 302 किलोमीटर के लिए ही तीन बार में 600 रुपए तक का चार्ज आपसे ले लिया जाता है।

लेकिन जो 25 लोगों की कैटेगरी को टोल से राहत दी गई है, उनमें विधायक औ सांसद के अलावा बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है। वहीं, शव लेकर जाने वाले वाहनों को भी टोल से मुक्त किया गया है।  

आपको बता दें कि टोल हर गाड़ी के हिसाब से अलग-अलग होता है। यानी ट्रक और बस के लिए ज्यादा और छोटे वाहनों के लिए कम होता है। शुल्क से बचने के लिए लोगों की ओर से भी हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

कई लोग फास्टैग में भी घपला कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने फास्टैग नहीं लगवाया होता है। उनसे दोगुने तक दाम लिए जाते हैं।  

पहले 9 श्रेणी के वाहनों को ही टोल से बाहर रखा गया था। लेकिन अब 25 कैटेगरी में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जिनसे कोई टैक्स हाईवे पर नहीं लिया जाएगा। 

इन लोगों को दी गई छूट

अब जिन लोगों को छूट दी गई है, उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर सांसद और जज और मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। इसके अलावा कई और अधिकारियों को भी निजी यात्रा के दौरान टोल की सीमा से बाहर किया गया है। 

वहीं, रक्षा, पुलिस, फायर फाइटिंग, एंबुलेंस, शव वाहन भी टोल टैक्स के दायरे से बाहर किए गए हैं। इसके अलावा चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से भी टोल नहीं देने को लेकर आदेश जारी किया गया है। वहीं, टोल प्लाजा पर फास्टैग जरूरी किया गया है, जिसे अपने वाहन पर लगवाना है।