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Electric Water Heater को लेकर भारत सरकार का नया फरमान, जान ले नहीं तो होगा नुकसान

ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि 1 जनवरी 2023 से 1 स्टार वाले इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर लीगल नहीं होंगे, ये नया नियम नए साल से लागू किया जाएगा.
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Newz Funda, New Delhi  सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में गर्म पानी की जरूरत होती है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर की डिमांड भी काफी बढ़ जाती है। अगर आप भी इस सर्दी नया गीजर खरीदने जा रहें है तो ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस जरूरी नोटिफिकेशन के बारे में जान लें।

जिसमें कहा है कि 1 जनवरी 2023 से 1 Star  Electric Water Heater लीगल नहीं होंगे। यह नया नियम नए साल से लागू किया जाएगा। इसका मतलब 1 जनवरी से एक स्टार वाले Electric Water Heater नही बेचे जाएंगे।

ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन

नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक टेबल जारी किया है। इस टेबल में एक स्टार रेटिंग वाले हीटर की वैलिडिटी के बारे में जानकारी दी है, जो कि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी।

ज्यादा बिजली की खपत

नोटिफिकेशन में गई जानकारी के अनुसार 6 लीटर से 200 लीटर कैपेसिटी वाले 1 स्टार वाले इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर लीगल नहीं होंगे। यह हीटर बिजली की ज्यादा खपत करते है, जिससे बिल भी ज्यादा आता है और पूरा बजट सिस्टम भी हिल जाता है। 

यदि आप भी 1 स्टार वाले वॉटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह ज्यादा स्टार वाले हीटर का इस्तेमाल करें, जिससे कम बिजली खपत में जल्दी पानी गर्म हो जाता है। इसी वजह से 1 जनवरी 2023 से स्टोरेज वाले इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को अवैध माना जाएंगा।

मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि  स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के एनर्जी परफॉर्मेंस लेवल को अपग्रेड करने की जरूरत है, ताकि कम ऊर्जा की जरूरत हो।