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2000 Note Ban: RBI ने क्यों लगाई दो हजार के नोट पर रोक, अब आपको क्या करना है, जानिए यहां…

RBI ने दो हजार के नोटों पर रोक लगाने की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के नोटों को बिना किसी प्रतिबंध बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। आपके हर सवाल का जवाब यहां मिलेगा।

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Newz Funda, New Delhi RBI ने 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का ऐलान किया है। शुक्रवार को RBI ने अपने बयान कहा है कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 के दौरान 2000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा या बदला जा सकता है।

जी हां, 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक जनता 2000 के नोट अपने BANK खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की Branch में जाकर एक बार में 20,000 रुपये (2000 के 10 Note) तक के नोट बदल सकते हैं।

2000 के नोटों को बदलने को लेकर लोगों को समस्या न हो, इसके लिए RBI ने एक FQU जारी किया गया है। इसमें सभी संभावित सवालों के जवाब दिए गए हैं। यहां हम प्रमुख सवाल और उनके जवाब दे रहे हैं।

2000 रुपये के नोट क्यों वापस लिए जा रहे ?

- RBI अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे।

- यह मुख्य रूप से 500 और 1000 रुपये को वापस लिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे।

- 2000 रुपये के अधिकांश Note मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और यह 4-5 वर्ष के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं।

- यह भी देखा गया इन Notes को आमतौर पर लेनदेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही लोगों की आवश्यकता के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का पर्याप्त स्टाक बना हुआ है।

- इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 रुपये के नोटों को संचालन से वापस लेने का फैसला लिया गया है।

- स्वच्छ नोट नीति क्या है?

जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने वाली RBI ने एक नीति बनाई है। इसी नीति को स्वच्छ नोट नीति कहा जाता है।

- जमा करने के बाद कितना पैसा निकाल सकते हैं?

2000 रुपये के नोटों को बिना किसी प्रतिबंध BANK Account में जमा किया जा सकता है। इसके बाद व्यवसाय या अन्य उद्देश्य के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसा निकाला जा सकता है।

- क्या नोट बदलने के लिए कोई पैसा लगेगा?

नहीं। यह सुविधा पूरी तरह से Free है।

- यदि कोई तुरंत नोट बदल या जमा नहीं कर सकता तो क्या होगा?

पूरी प्रक्रिया को सुचारु और सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए चार माह का समय दिया गया है। इसलिए लोग तय समय के अंदर अपने नोट Account में जमा कर दें या बदल लें।

- बैंक नोटों को बदलने या जमा करने से मना करे तो क्या करें?

यदि कोई बैंक 2000 रुपये के नोटों को जमा या बदलने से मना करे तो सबसे पहले संबंधित बैंक के पास शिकायत दर्ज कराएं।

यदि 30 दिनों में बैंक शिकायत का कोई जवाब नहीं देता है या शिकायतकर्ता बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आइओएस) के तहत आरबीआइ के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

- क्या नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना जरूरी है?

नहीं। एक गैर-खाताधारक किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20 हजार रुपये मूल्य तक के नोटों को बदल सकता है।