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चाइनीज मांझे पर लगा बैन, अब इस्तेमाल करने वालो को होगी जेल

चाइनीज मांझा (Chinese Manjha) यानि चाइना डोर के प्रयोग से घटती दुर्घटनाओं को देखते हुये पंजाब सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है. सरकार ने इस आदेश को और प्रभावशाली ढंग से और सख्ती से लागू करने के लिए हिदायतें जारी की हैं.
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चाइनीज मांझे पर लगा बैन, अब इस्तेमाल करने वालो को होगी जेल 

Newz Funda, Punjab: चाइनीज मांझा (Chinese Manjha) यानि चाइना डोर के प्रयोग से घटती दुर्घटनाओं को देखते हुये पंजाब सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है. सरकार ने इस आदेश को और प्रभावशाली ढंग से और सख्ती से लागू करने के लिए हिदायतें जारी की हैं. पंजाब सरकार का कहना है कि पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ सूती धागे का ही प्रयोग किया जा सकता है और चाइना डोर के प्रयोग के खिलाफ शिकायत पर कार्यवाही करने की शक्तियां जमीनी स्तर पर देते हुए इसके प्रयोग करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है.

पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि सरकार द्वारा फिरोजपुर में चाइना डोर के साथ घटी घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया गया है. इसे लेकर साइंस प्रौद्यौगिकी और पर्यावरण विभाग की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. राज्य सरकार चाइना डोर से घटतीं घटनाओं को लेकर बहुत गंभीर है और इसकी पूर्ण पाबंदी के आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि चाइना डोर की पाबंदी को लेकर राज्य सरकार द्वारा 23 फरवरी, 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कुछ कमियां थीं. अब नये जारी आदेशों में इन कमियों को दूर किया गया है. नये आदेशों के अंतर्गत चाइना डोर (China Thread), कांच या अन्य धातु के पाउडर से बनी डोर पर पूर्ण पाबंदी लगाते हुए सिर्फ सूती धागे के साथ पतंग उड़ाने की मंजूरी दी गई है. नई अधिसूचना को लागू करने और दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं. चाइना डोर की पूर्ण पाबंदी सम्बन्धी इनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 की धारा 5 के अधीन हिदायतें जारी की जा रही हैं जिनका उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

मीत हेयर ने बताया कि पंजाब के सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग के तहसीलदार और उच्च अधिकारी,  वन विभाग के वन्य जीव इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, स्थानीय निकाय के दर्जा सी कर्मचारी और उच्च अधिकारी, पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड के सहायक पर्यावरण इंजीनियर और उच्च अधिकारियों को उक्त हिदायतों को राज्य में लागू करने के लिए अधिकार दिए गए हैं. उन्होंने आगे बताया कि सम्बन्धित विभाग को पाबंदी सम्बन्धी हिदायतों को सख़्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं जिससे बहुमूल्य मानवीय जानों को बचाने के साथ-साथ पशु, पक्षियों आदि की रक्षा भी हो सके. पर्यावरण मंत्री ने आम लोगों से भी अपील की है कि पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर का इस्तेमाल न किया जाये और साथ ही दुकानदार और आनलाइन स्टोर इसको बेचने से गुरेज करें.