home page

Supreme Court Judgemnt On EWS Reservation: जारी रहेगा EWS आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Supreme Court ने EWS Reservation को बरकरार रखने के लिए अहम फैसला सुना दिया है। 

 | 
dd

Newz Funda, New Delhi Supreme Court की Judgemnt EWS Reservation को लेकर आ गई है। जिसके तहत आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाना है।

यानी 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर उच्चतम न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि यह कतई भी संविधान की मूल भावना की खिलाफत नहीं करता है।

आपको बता दें कि 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। जिसमें से तीन जजों ने यह फैसला सुनाया। यानी कि अब आरक्षण लागू रहेगा।

इस आरक्षण को चुनौती देने के लिए 30 से भी ज्यादा पटीशन दायर की गई थीं, जिसमें कहा गया था कि 103वें संविधान संशोधन को गलत तरीके से किया गया है।

मामले में सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच संदस्यीय बेंच को जिम्मा सौंपा गया था। जिसने 27 सितंबर को ही मामले में फैसला सेफ रख लिया था।

जिसे आज सुना दिया गया। न्यायालय की ओर से कहा गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी 103वां संविधान संशोधन बरकरार रहेगा।

यह किसी भी तौर से संविधान के बुनियादी ढांचे को इफैक्ट नहीं करता है। इसलिए दाखिला और सरकारी नौकरियों में इस आरक्षण को लागू रखा जाए।

एक जज ने अपना फैसला इसके खिलाफ दिया। जिसके बाद एक और जज के डिसिजन का हवाला दिया गया। जिसके बाद फैसले को 3:2 की वोटिंग के आधार पर माना जाएगा।

3 साल पहले लोकसभा में लाया गया था बिल

मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से तत्कालीन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा कई वरिष्ठ वकीलों की ओर से दलीलों को पेश किया गया था।

इससे पहले केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2019 को बिल पेश किया था। लोकसभा में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी।

आपको बता दें कि इस बिल के पक्ष में 323 और विपक्ष में 3 वोट पड़े थे और डीएमके, लेफ्ट कई पार्टियों की ओर से विरोध किया गया था। कई प्रतिनिधियों ने वोटिंग ही नहीं की थी।

इसके बाद 10 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस बिल का 7 सांसदों ने विरोध किया था। जबकि 165 पक्ष में थे। जिसके बाद कई लोगों ने