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हरियाणा सरकार की इस योजना के जरिए अब पेड़ो की भी मिलेगी पेंशन, इस तरह करें आवेदन !

Haryana pranwayu devta yojna: हरियाणा सरकार की एक अनोखी योजना आई है जिसमें अब पेड़ों को भी पेंशन दी जाएगी. अब राज्य में 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को पेंशन दी जाएगी. सरकार की इस योजना का नाम प्राणवायु देवता योजना है.
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हरियाणा सरकार की इस योजना के जरिए अब पेड़ो की भी मिलेगी पेंशन, इस तरह करें आवेदन ! 

Newz Funda, New delhi | Haryana pranwayu devta yojna: हरियाणा सरकार की एक अनोखी योजना आई है जिसमें अब पेड़ों को भी पेंशन दी जाएगी. अब राज्य में 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को पेंशन दी जाएगी. सरकार की इस योजना का नाम प्राणवायु देवता योजना है. इसके तहत, पेड़ों को 2,500 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन मिलेगी. मुख्यमंत्री खट्टर ने भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने और पेड़ों की कटाई को रोकने वर्ष 2021 में इस योजना की घोषणा की थी. इस योजना को अब संपूर्ण तरीके से लागू  करदिया गया है.

पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वृद्ध पेड़
राज्य के वन- पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवर पाल ने कहा, उनके मन में 75 साल के वृद्ध पेडो को देखकर अच्छे विचार आते है. पेड़ हमे जीवनदान देने के साथ-साथ पर्यावरण को बचाने में भी मदद करते है. इसके अलावा,  यह अपने आप में इतिहास को भी संजोए हुए हैं.

सीएम खट्टर से बात की तो तुरंत मिली अनुमति: कंवरपाल

कंवरलाल ने के मन में था कि हमारे बुजुर्गों की तरह इन पुराने पेड़ों को भी पेंशन दी जाए ताकि उस पैसे से उनकी रक्षा की जा सके. पेंशन के लालच में लोग पेड़ो को नहीं काटेंगे और पर्यावरण को बचाने में सहयोग करेंगे. उन्होंने अपने विचार सीएम खट्टर के आगे रखे  तो उन्होंने तुरंत इस बात की  मंजूरी दे दी.

वृद्धों के बराबर मिलेगी पेड़ों को पेंशन

राज्य सरकार इस योजना के जरिए, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों को उतनी ही पेंशन देने का निर्णय किया जितनी वृद्धों को दी जाती है. यह पेंशन वार्षिक दी जाएगी. मंत्री चौधरी कंवर पाल ने कहा, उन्होंने हाल ही में अंतरराज्यीय पर्यावरण बैठक में हिस्सा लिया जिसमें कई राज्यों के मंत्रियों ने भी योजना की सराहना की. विभाग ने वृक्षों के संबंध में आवेदन मांगे हैं और अभी तक 3 हजार 300 से ज्यादा पेड़ों का चयन किया जा चुका है, आशा है की यह आंकड़ा 4 हजार तक जा सकता है. 

यहां करना होगा आवेदन
इच्छुक उम्मीदवार जिनके घर 75 वर्ष के पेड़ है तो वह अपने जिले के वन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकता है जिसके बाद समिति द्वारा आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा. सारी पड़ताल के बाद ही उस व्यक्ति को पेड़ों के लिए पेंशन दी जाएगी.