home page

Driving License के लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं Apply, जान लीजिए पूरा प्रोसेस

ऑनलाइन आवेदन को लेकर बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सरकार की ओर से इसे काफी सरल किया गया है।

 | 
fad

Newz Funda, New Delhi ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को लेकर आपके लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। खास बात यह है कि अब आपको दफ्तरों के लंबे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।

सरकार की ओर से काफी सरल प्रक्रिया कर दी गई है। जिसको बनवाने के लिए आपको अब दफ्तरों में जाने का चक्कर ही नहीं रहेगा। इसके लिए भी ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है।

आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनावाया है, तो बनवा लीजिए।

क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगता है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन कर लोगों के काम को आसान बना दिया है। आपको बता रहे हैं कि कैसे इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।

आप दिल्ली में रह रहे हों या फिर किसी और राज्य में आ आसानी से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

इसके लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) की बेवसाइट पर जाना होगा।

वेबसाइट के माध्यम से आप 16-18 साल की उम्र तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन में जाकर Driving License Related Services ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा।

इसके बाद आपको ड्रॉपडाउन मेन्यू से Apply For Learner License पर क्लिक करना होगा।

लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए जरूरी बात

अगर आप eKYC आधार से करते हैं तो आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप लर्नर लाइसेंस टेस्ट घर से ही दे सकते हैं।

आप लर्नर लाइसेंस टेस्ट घर से ही दे सकते हैं। अगर आप यहां पर non-Aadhaar eKYC सेलेक्ट करते हैं तो आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा।

फिर आपको Aadhaar Authentication को सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर देना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।

इसे वेरिफाई करें। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको लॉगिन डिटेल्स SMS के जरिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा। ऑफलाइन टेस्ट के लिए आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा। 

ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई 

  • सबसे पहले अपनी डिटेल्स भरें।
  • फिर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • यदि आवश्यक हो तो फोटो और सिग्नेटर अपलोड करें (केवल कुछ राज्यों के लिए लागू)।
  • डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग (केवल कुछ राज्यों के लिए लागू)।
  • शुल्क का भुगतान करें।
  • पेमेंट स्टेटस को वेरिफाई करें।
  • रसीद प्रिंट करें।

ड्राइविंग टेस्ट जरूरी

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको MV Act के तहत ड्राइविंग टेस्ट देना होता है।

18 साल से अधिक उम्र होने के बाद ही आप ड्राविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

राजधानी दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट से घर पर ही भेज दिया जाता है। वहीं, कई राज्यों में आप इसे RTO से प्राप्त कर सकते हैं।