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केंद्र सरकार ने Pension के नियमों में किया बड़ा बदलाव, कर्मचारियों को लगने वाला है ये झटका ​​​​​​​

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। सरकार की ओर से पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 
 
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Newz Funda, New Delhi आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं।

सरकार की ओर से अब पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है।

जिसे जानने के बाद आपको झटका लगना तय है। जो बदलाव किए गए हैं, उनको आगे खबर में बता रहे हैं।

ये बदलाव केंद्र सरकार के कर्मियों पर लागू होंगे।

यानी की नए नियम पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए हैं।

जिसके तहत प्रावधान किया गया है कि अब आप पेंशन की राशि को एक ही बार निकाल सकेंगे।

आपको बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से क्या नियम लागू किए गए हैं।  

एक बार ही निकाल सकते हैं पेंशन की राशि

DoPPW ने यह जानकारी दी है। जिसके तहत प्रावधान किया गया है कि अब सिर्फ आपको एहतियात बरतने की जरूरत है।

यानी कि अगर कोई कर्मी अपनी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा निकाल लेगा तो फिर नियम लागू होगा।

इसके बाद दोबारा से पेंशन की राशि विड्रॉल नहीं करने दी जाएगी। इस संबंध में विभाग की ओर से भी बताया गया है। 

ये रूल किया गया है लागू

आपको बता दें कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जो जानकारी कर्मियों को दी है, उसके अनुसार सिविल सर्विसेज (Commutation of Pension) रूल्स 1981 लागू किया गया है।

जिसके अनुसार कहा गया है कि किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह एक से ज्यादा बार पेंशन को निकाले।

यानी अब कर्मी सिर्फ 40 प्रतिशत पेंशन ही निकाल सकता है।

हां, यह भी कहा गया है कि अगर पेंशन रिवाइज हो जाए, तो फिर दोबारा पैसा निकालने में परेशानी नहीं है।

फिर रुपए निकाल सकेंगे। 

DoPPW की तरफ से आगे भी खास जानकारी दी गई है। जिसमें बताया गया है कि अगर कोई कर्मी 1 जनवरी 2016 से 4 अगस्त 2016 के पार्ट में रिटायर हुआ है।

उस पर नियम CCS-10 लागू होगा। यानी कि पेंशन के संशोधन पर वह ज्यादा छूट पाने का हकदार है।

जिसके लिए शर्तों को भी पूरा करना होगा।