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Sukanya Samriddhi Yojana Changes: सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में किए ये 5 बड़े बदलाव, निवेश करने से पहले फटाफट जान लें

केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सुकन्‍या समृद्धि योजना (SSY) को लेकर 5 नए बदलाव किए गए हैं।

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Newz Funda, New Delhi सरकार की ओर से समय-समय पर बचत योजनाएं चलाई जाती हैं। कुछ छोटी बचत योजनाओं को भी सरकार लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित करती है।

ऐसे ही लाभ को लेकर सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY को शुरू किया गया है। जिसमें न‍िवेश करने पर निवेशकों को 80C के तहत छूट भी प्रदान की जाती है।

जिसका लाभ भी अच्छा खासा मिलता है। जिसके तहत लोगों को हर साल 7.6 फीसदी तक ब्याज की सुविधा प्रदान की जाती है। अब सरकार की ओर से SSY में 5 बड़े बदलावों को किया गया है।

नए नियमों में सबसे अहम जो बदलाव किया गया है, उसे जानना भी जरूरी था।

जिसके तहत यद‍ि क‍िसी सुकन्या समृद्धि खाते में गलत तरीके से ब्‍याज की राशि डल जाती है तो उसे वापस करने के प्रावधान को रिमूव कर दिया गया है।

जिसके बारे में संबंधित व्यक्ति को भी बताया गया है। लेकिन इससे पहले गलत ब्‍याज को हटाने का ऑप्शन था।

दूसरी बड़ी बात यह है कि अब खाते का सालाना ब्‍याज हर वित्‍त वर्ष के अंत में दिया जाएगा। यह खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

दूसरा नियम भी चेंज किया गया है। अब 18 साल की उम्र के बाद ही बेटियां खाता ऑपरेट कर सकेंगी। इससे पहले लिमिट 10 साल थी। लेकिन अब पैरेंट्स ही ऐसा कर सकेंगे। 

आप मर्जी के मुताबिक खाते में माह में पैसा डाल सकते हैं। न्यूनतम 250 रुपये जरूरी हैं। और अध‍िकतम डेढ़ लाख रुपये, न्यूनतम राशि नहीं होने पर आप डिफॉल्टर हो सकते हैं।

तीन बेटियां पैदा होने को लेकर किया गया ये बदलाव

पहले दो बेट‍ियों का खाता खुलवाना जरूरी था। जिसके बाद ही 80सी के तहत टैक्‍स छूट का लाभ निवेश करने वाले को म‍िलता था। तीसरी बेटी को ऐसा लाभ नहीं मिलता था।

लेकिन अब दो जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं और एक पहले से है, तो उनका खाता भी खोल सकते हैं। विशेष बात यह है कि खाते को पहले बेटी की मौत पर बंद कर सकते थे।

वहीं, बेटी के रहने का पता बदलने पर ऐसा हो सकता था। अब कोई गंभीर बीमारी है तो यह नियम लागू नहीं होगा। पैरेंट्स की मौत होने पर भी समय से पहले खाते को डिएक्टिवेट कर सकते हैं।

नए न‍ियम काफी इंपोर्टेंट हैं। जिसके तहत ड‍िफॉल्‍ट होने के बाद भी खाते में ब्‍याज म‍िलेगा।

किसी कारणवश एक्‍ट‍िव नहीं होने पर मेच्‍योर होने तक इसमें जमा की गई राश‍ि पर लागू दर से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था।