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PM Kisan Big Update : इस योजना के तहत शादीशुदा कपल को मिलेंगे 6 हजार रुपये, यहां करें रेजिस्ट्रेशन

सरकार ने किसान भाईयों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें हर किसान जो सरकार के दायरे में आते हैं उनको हर तीन महिने में 6  हजार रुपये दिये जायेंगे. 

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Newz Funda, New Delhi बता दें कि अब तक इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana कई बदलाव हो चुके हैं।

कभी Online Application Form को लेकर तो कभी पात्रता यानि Eligibility को लेकर, PM Kisan Samman Nidhi Yojana बनाने से लेकर अब तक कई नए नियम(New Rule) बन चुके हैं।

आपको बताते चलें की अब इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana में पति-पत्नी/Husband-Wife दोनों को PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ मिलने की बात की जा रही है.आइये जानते हैं इसके नियम.

जानिए किसे मिलेगा लाभ?

बता दें की PM Kisan Samman Nidhi Yojana के नियम के अनुसार, पति-पत्नि/Husband-Wife दोनों PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं।

अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए Government उससे वसूली यानि Recovery करेगी।

इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान(Provision) हैं जो किसानों को अपात्र(Ineligible) बनाते हैं।

अगर अपात्र किसान(Ineligible Farmer) इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ उठाते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार(Central Government) को सभी किस्तें वापस(All Installments Return) करनी पड़ेगी।

बताते चलें की इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई TAX देता है तो इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं मिलेगा।

यानी पति या पत्नी(Husband Or Wife) में से कोई पिछले साल Income Tax भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ(Benefits of PM Kisan Samman Nidhi Yojana) नहीं मिलेगा।

कौन हैं अपात्र?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana के नियम के तहत अगर कोई किसान(Farmer) अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल(Land Use) कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों यानि Other Works में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों(Others Farms) पर किसानी का काम तो करते हैं, और खेत उनका नहीं हैं।

ऐसे किसान भी इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम(Father’s Or Grandfather’s Name) है तो उन्हें भी PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं मिलेगा।

इन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ:

अगर कोई खेती की जमीन का मालिक(Farm Land Owner) है, लेकिन वह Government Employee है या Retire हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री(Former MP, MLA, Minister) है तो ऐसे लोग भी PM Kisan Samman Nidhi Yojana के लाभ के लिए अपात्र यानि Ineligible हैं।

वहीं अपात्रों की लिस्ट(PM Kisan Ineligible List) में Professional Registered Doctor, Engineer, इसके अलावा Lawyer, Chartered Accountant या इनके परिवार वाले भी आते हैं।

Income Tax देने वाले परिवारों को भी इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का फायदा नहीं मिलेगा।