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अब इन Employees को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ, जानिए सरकार ने क्या तय किए नियम?

केंद्र सरकार की ओर से पेंशन और ग्रेच्यूटी को लेकर नियमों में कड़ा संशोधन किया गया है।

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Newz Funda, New Delhi केंद्र सरकार की ओर से अब कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है।

जिसको लेकर मानक अब कड़े किए गए हैं। आपको पता होगा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिवाली पर DA hike और कई तरह के गिफ्ट बोनस के तौर पर दिए गए थे।

जिसके साथ में कई और भी फेसिलिटीज दी गई थीं। आपको बता दें कि साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं।

इसके अलावा इन कर्मचारियों को अब 18 महीने का एरियर भी मिल सकता है।

इस बीच सरकार ने एक ऐसा नोटिस जारी कर दिया है जिसका उल्लंघन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है।

आइए आपको इस मामले के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

इन कर्मियों को दी गई है वार्निंग

बताते चलें कि यह वार्निंग कर्मचारियों को उनके काम के लिए दी गई है।

नए नियम के मुताबिक अगर कर्मचारी काम के दौरान किसी तरह की कोताही बरतता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा।

यानी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जाएगा।

अभी फिलहाल यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू रहेगा लेकिन आगे इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है।

आरोप सिद्ध होने के बाद यह नियम होगा लागू

Central Civil Services (Pension) Rules 2021 के तहत सरकार ने यह नियम लागू किया है।

CCS (Pension) Rules 2021 के Rule 8 में सरकार ने बदलाव किया है जिसके मुताबिक अगर कर्मचारी किसी तरह की ऐसी गलती करता है।

जो काफी गंभीर है और उसके खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं तो उसे रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली पेंशन ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने यह जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया।