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ब्याज आने से पहले बंद हो चुका है PF Account तो अपनाएं ये ट्रिक्स, सरकार कर चुकी है Rules में बदलाव

कई बार देखने में आता है कि ब्‍याज आने से पहले पीएफ खाता बंद हो जाता है। लेकिन अब चिंता की जरूरत नहीं है।

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Newz Funda, New Delhi सरकार के खास नियमों के बारे में जान लेंगे तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपको पीएफ अकाउंट से रिलेटेड काम की खबर से रूबरू करवा रहे हैं।

अगर आपको खाता बंद हो चुका है और ब्याज नहीं मिला है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनको ब्याज की राशि पूरी मिलेगी।

बता दें कि नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मैनेज करता है।

EPFO स्कीम से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो हर महीने अपनी सैलरी में से एक निश्चित अमाउंट अपने पीएफ खाते में जमा करते हैं। पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर केंद्र सरकार कर्मचारियों को हर साल ब्याज देती है।

इस पर सरकार की ओर से अभी 8.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है। अब आपको इससे जुड़ी काम की जानकारी दे रहे हैं।

पीएफ पर मिलने वाला ब्याज का पैसा उन्हीं खातों के लिए जारी किया जाता है जो एक्टिव होते हैं। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपका ईपीएफ अकाउंट डिएक्टिवेट हो चुका है फिर भी उस पर ब्याज मिलता है।

यहां हम आपको बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में डिएक्टिवेट हो चुके पीएफ अकाउंट पर भी सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है।

ऐसे मैनेज होता है पीएफ अकाउंट
पीएफ अकाउंट उन लोगों के लिए खोला जाता है जो किसी भी संस्थान या कंपनी के रेगुलर कर्मचारी होते हैं। पीएफ अकाउंट में कंपनी और कर्मचारी दोनों की ओर से समान योगदान दिया जाता है।

इसमें जो पैसे जमा होते हैं उन पर सरकार ब्याज देती है। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी के समय आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल भी सकते हैं।

लेकिन अगर आप पीएफ अकाउंट में जमा पैसे को बीच में नहीं निकालते हैं तो रिटायरमेंट के समय में आपको अच्छी खासी रकम मिल जाती है।

पीएफ अकाउंट पर ब्याज कब नहीं मिलता है?
जो कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लेते हैं और इस अकाउंट का उपयोग नहीं करते हैं उन्हें ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।

वहीं पीएफ अकाउंट के रिटायमेंट की अवधि पूरी हो जाने पर भी ब्याज नहीं दिया जाता है।

इसके अलावा अकाउंट होल्डर्स की आयु 58 वर्ष हो जाने पर और पीएफ अकाउंट में जमा राशि को लंबे समय तक नहीं निकालने पर भी ब्याज की राशि नहीं दी जाती है।

डिएक्टिवेट पीएफ अकाउंट पर ब्याज के नियम 
जो कर्मचारी रेगुलर अपने पीएफ अकाउंट में योगदान देते हैं उन्हें हर साल सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है।

हालांकि वित्त वर्ष 2013 में एक फैसला लिया गया था कि यदि कोई कर्मचारी तीन साल तक पीएफ में योगदान नहीं देता है, तो उसके ब्याज का पैसा रोक लिया जाए।

लेकिन इस फैसले को सरकार ने 2016 में वापस ले लिया था। अब डिएक्टिवेट पीएफ अकाउंट पर ब्याज नहीं देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी डिएक्टिवेट या एक्टिवेट सभी तरह के पीएफ अकाउंट पर सरकार की ओर से ब्याज दिया जाएगा।