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सभी पेंशनर्स 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, वरना कट सकती है आप की पेंशन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (वृद्धावस्था,‎ विधवा, विशेष योग्यजन) ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बायोमैट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है
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Newz Funda, Rajasthan Desk राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए ताजा अपडेट सामने आ  रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (वृद्धावस्था,‎ विधवा, विशेष योग्यजन) ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।

जिन्होंने अभी तक सत्यापन नही किया है कृपया 31 दिसंबर 2022 से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें। नही तो आप की पेंशन अटक सकती है या फिर बंद हो सकती है।

सत्यापन करवाना जरूरी

चुरू जिले के 2.03 लाख पेंशनर्स है। 272600 में से 69066 पेंशनरों ने सत्यापन करवा लिया है, जबकि 203534 के सत्यापन अभी बाकी है, हर जिले में ऐसे ही हो रहा है। कुछ लोग इसे गंभीरता से नही ले रहे है।  ऐसे में आने वाले दिनों में सभी वंचित पेंशनरों को हर हाल में सत्यापन करवाना होगा, अन्यथा उन्हें जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिलेगी। 

वही विभाग ने सोमवार से लोगों को सत्यापन के लिए जागरूक करने का फैसला लिया है। अगर नवंबर व दिसंबर महीने में किसी पेंशनर ने जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक के माध्यम से लिया हो तो ऐसे पेंशनर्स को भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है।

31 दिसंबर से पहले करवा लें सत्यापन

जो व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन के तहत पेंशन ले रहा है, उन्हें इन्हें नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। पहले चल रही ओटीपी द्वारा सत्यापन की व्यवस्था को समाप्त कर बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी कर दिया है। 

दिसंबर महीने के अंत तक किसी भी हालत में बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाना चाहिए, वरना इसके अभाव में पेंशन भुगतान संभव नहीं हो सकेगा।

सत्यापन करने के तरीके

-पेंशनधारक द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केंद्रों पर अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से कर सकते है।

-अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से वंचित रहे पेंशन का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से भी किया जा सकता है।

-यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है,तो अधिकारी स्वयं की SSO आईडी द्वारा SSP पोर्टल पर संबंधित पेंशन का PPO नम्बर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।