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Manish Sisodia Custody: SC से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, अब जेल में कटेगी होली, बेल पर होगी 10 मार्च को सुनवाई

शराब नीति केस में CBI रिमांड पर चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की CBI रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो दिनों के लिए बढ़ा दी है. साथ ही उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी.
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Newz Funda, New Delhi दिल्ली (Delhi) के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई (CBI) रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने  2 दिनों के लिए बढ़ा दी है. शराब नीति केस में CBI रिमांड पर चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।

साथ ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई 10 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी. ऐसे में मनीष सिसोदिया की होली (Holi) जेल में ही कटेगी. होली का त्योहार 8 मार्च को है. इस बीच सिसोदिया ने कोर्ट में कहा, "होली का त्योहार मेरे लिए भी है, मुझे बेल दीजिए, मैं 9 मार्च को फिर वापस आने को तैयार हूं."

इसके अलावा सीबीआई रिमांड को लेकर शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा कि एजेंसी बार-बार एक ही सवाल पूछ रही है और यह मानसिक प्रताड़ना है.

उन्होंने अदालत से कहा, "वे थर्ड डिग्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आठ से नौ घंटे बैठना और एक ही सवाल का बार-बार जवाब देना, वह भी मानसिक उत्पीड़न है." इस बीच कोर्ट ने CBI को नियमित अंतराल पर सिसोदिया की मेडिकल जांच कराने का भी निर्देश दिया.

सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि CBI ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में 26 फरवरी को आठ घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थी.

इसके बाद CBI ने 27 फरवरी को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने उन्हें 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था.

मनीष सिसोदिया की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को जमानत याचिका दाखिल की थी. इस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है.