एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में Ex MLA गोपाल कांडा बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाया फैसला

Newz Funda, New Delhi एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या मामले में आरोपित और हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और अरुणा चढ्डा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। बरी होने के बाद गोपाल कांडा ने कहा, ''मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ये केस मेरे खिलाफ बनाया गया था और आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।''
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास ढुल ने मामले में निर्णय सुनाया। कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी नहीं आया है। गीतिका कांडा की एविएशन कंपनी एमडीएलआर एयरलाइंस में काम करती थीं और बाद में उन्हें कांडा के गुरुग्राम स्थित कॉरपोरेट ऑफिस का निदेशक बना दिया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पांच अगस्त 2012 में एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व निदेशक गीतिका ने अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
घर पर फांसी लगाकर गीतिका शर्मा ने किया था सुसाइड
राजधानी दिल्ली में 5 अगस्त 2012 को 23 साल की गीतिका शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। गीतिका ने फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी थी। गीतिका एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व डायरेक्टर थी। बता दें कि यह एयरलाइंस अब बंद हो चुकी है। गीतिका ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
Delhi's Rouse Avenue Court acquits former Haryana Minister Gopal Goyal Kanda in air hostess Geetika Sharma suicide case.
— ANI (@ANI) July 25, 2023
Geetika, a former air hostess, who was earlier employed with Kanda's MDLR airlines, was found dead on August 5, 2012 at her Ashok Vihar residence in North… pic.twitter.com/Ibs8hYuMcC
गीतिका शर्मा ने लिखा था सुसाइड नोट
एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट में लिखा था कि पूर्व मंत्री गोपाल कांडा एक फ्रॉड था और वह हमेशा लड़कियों पर गंदी नजर रखता था। सुसाइड नोट में गीतिका ने लिखा, 'गोपाल कांडा आदतों से लड़कियां प्रताड़ित होती हैं। गोपाल कांडा हमेशा लड़कियों की ही ताक में रहता था। मैंने अपनी जिंदगी में उससे बेशर्म इंसान नहीं देखा। वो हमेशा झूठ बोलता है।'
#WATCH | After Delhi's Rouse Avenue Court acquitted former Haryana Minister Gopal Goyal Kanda in air hostess Geetika Sharma suicide case, he says, "There was no evidence against me, this case was made against me and today the court has given its verdict." pic.twitter.com/rG9gE6EZ86
— ANI (@ANI) July 25, 2023
गीतिका ने कांडा पर यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे। अदालत ने कांडा पर आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोप तय किया था।