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गुजरात दंगे के मामले में बिलकिस बानो की याचिका Supreme Court में खारिज, जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई पर फिर से विचार की याचिका को खारिज कर दिया था। जानते हैं पूरा मामला...

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Newz Funda, New Delhi गुजरात दंगों को लेकर देश की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की याचिका को खारिज कर दिया है।

शीर्ष न्यायालय की ओर से एक दोषी को रिहाई को लेकर फैसला दिया गया था। जिसमें कहा गया था कि वहां की सरकार ही दोषी की रिहाई को लेकर 1992 की नीति के अनुसार फैसला ले।

11 दोषियों को छोड़ा गया था

ये मामला इस साल के मई महीने से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को छोड़ देने के आदेश दिए थे। इसके बाद ही बिलकिस बानो ने आदेशों को चुनौती देते हुए पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

जो आदेश दिए गए थे, वो 1992 के जेल नियमों के तहत थे। कहा गया था कि न्यायालय के आदेशों पर सरकार विचार कर सकती है। लेकिन अब याचिका में बानो की ओर से हवाला दिया गया था कि केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला है।

नियमों के तहत वहां से 28 साल पहले से गंभीर मामलों के दोषियों को नहीं छोड़ा जा सकता है।

15 अगस्त को सरकार ने किया था एलान

लेकिन न्यायालय ने साफ कर दिया था कि अपराध के क्षेत्र के अनुसार ही दोषी की रिहाई की एप्लीकेशन पर विचार होगा। इसलिए ही सभी दोषियों ने गुजरात सरकार से आवेदन किया था कि सजा को कम किया जाए।

जिसके बाद ही गुजरात सरकार की ओर से फैसला लिया गया था। इसलिए अपराध के ऊपर वहीं के क्षेत्र में विचार किया गया था।  

आपको बताना जरूरी है कि ये सभी लोग सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे थे। लेकिन 15 अगस्त को सरकार की ओर से फरमान दिया गया था कि इनको रिहा किया जाएगा।

जिसके बाद विपक्ष समेत कई संगठनों ने विरोध भी किया था। ये मामला पीड़िता के साथ दंगों से जुड़ा है।