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Navjot Singh Sidhu : इस दिन जेल से हो सकते है रिहा, राहुल गांधी ने भेजा श्रीनगर रैली में शामिल होने का न्योता

नवजोत सिंह सिद्धू की 4 महीने की सजा माफ हो सकती है, क्यों कि पंजाब में रिहाई के लिए जिन 51 कैदियों की लिस्ट तैयार हुई है, उनमें सिद्धू के नाम भी शामिल है।
 
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nabjoy sidhu

Newz Funda, Punjab Desk नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर से राजनेता बने थे। इन दिनों वे एक रोड रेज केस में जेल की सजा काट रहे है। कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी। ऐसा माना जा रहा है, कि उनकी 4 महीने की सजा माफ हो सकती है और वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकते है। 

खबरों की मानें तो  26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन उनकी रिहाई हो सकती है। क्यों कि पंजाब में रिहाई के लिए जिन 51 कैदियों की लिस्ट तैयार हुई है, उनमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी शामिल है। 

आप की जानकारी के लिए बता दें, कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है।

जेल से आते ही संभाल सकते है कांग्रेस

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 26 जनवरी के दिन सिद्धू दिन के 12 बजे रिहा हो सकते है। उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। 

यह बात सुर्खियों में बनी हुई है, कि नवजोत ने अपने पति के जेल से बाहर आने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा भी की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में नवजोत सिंह सिद्धू के जेल से बाहर आते ही उन्हें काग्रेस पार्टी की बागडोर देने की बात की है। 

राहुल गांधी ने उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए सिद्धू को आमंत्रित भी किया गया है। आप की जानकारी के लिए बता दें, कि 30 जनवरी को राहुल गांधी  श्रीनगर में एक बड़ी रैली करने जा रहे है।

सिद्धू को सुनाई गई थी एक साल की सजा

नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के एक रोड रेज केस में एक साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल उनके अच्छे बर्ताव और बची हुई छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन उन्हें 8 महीने में ही रिहा करने पर विचार बना रहा है। 

सूत्रों का कहना है, कि कैदियों की रिहाई के लिए तैयार की गई सूची को मंत्रिपरिषद की बैठक में पेश किया जाएगा। मंत्री परिषद से मंजूरी मिलने के बाद ही इस सूची को गवर्नर के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

जेल से रिहाई के तय होते है नियम

हालांकि, जेल प्रशासन के एक सूत्र ने यह बताया है, कि राज्य सरकार की ओर से नवजोत सिद्धू को कोई विशेष राहत नहीं दी जाएगी। कैदियों की रिहाई के लिए तय नियम होते है। इस लिस्ट में उन कैदियों का नाम लिखा गया है, जो अपनी सजा की अवधि पूरी कर चुके है, लेकिन जुर्माना अदा न कर पाने की वजह से जेल में ही बंद है। 

इसके अलावा इस लिस्ट में कुछ ऐसे कैदी है, जिन्होंने अपनी 60 से 70 फीसदी सजा पूरी कर ली है और सजा के दौरान उनका व्यवहार अच्छा पाया गया है। कैदियों की रिहाई प्रक्रिया को लेकर नियम है, कि जेल प्रशासन को नियमावली दी जाती है। 

सके तहत तय किया जाता है, कि कौन से कैदी रिहा हो सकते है। राज्य सरकार की ओर से कैदियों की रिहाई की तय नीतियों के अलावा केंद्र सरकार की भी एक पॉलिसी होती है। इसी के तहत 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को कैदियों की रिहाई की जाती है।

विधानसभा चुनाव में हार चुके थे नवजोत सिंह सिद्धू

आप की जानकारी के लिए बता दें, कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई महीने में ही नवजोत सिद्धू को एक साल जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद 20 मई को नवजोत सिंह सिद्धू ने जिला अदालत में सरेंडर कर दिया था और उन्हें पटियाला स्थित जेल में भेजा गया था। 

बता दे, कि नवजोत सिंह सिद्धू इसी साल पंजाब विधानसभा चुनाव में अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव हार गए थे।