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Family I'd Update: सरकार ने फैमिली आईडी में किया ये बड़ा बदलाव, जानें क्या है अपडेट

फैमिली आईडी को लेकर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अपडेट किया है, जिसके तहत अब परिवार में नए सदस्य के आगम और हटने पर प्रमाणिता देनी अनिवार्य होगी। 

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Newz Funda, Haryana Desk प्रदेश सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र यानि फैमिली आईडी में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पीपीपी में अब सदस्यों को जोड़ने व हटाने के लिए लोग अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके उपरांत आवेदन सत्यापन के लिए ऑनलाइन रूप में विभाग के पास जाएगा और विभाग के सत्यापन के बाद ही सदस्य को परिवार पहचान पत्र में जोड़ा या हटा दिया जाएगा। 

हरियाणा के सिरसा उपायुक्तपार्थ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार पहचान पत्र में एक नए अपडेट को जोड़ा गया है।

जिसके तहत अब जन्म होने पर या परिवार में नए सदस्य जोड़ने के लिए लोगों को जन्म प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। शादी उपरांत सदस्य जोड़ने के लिए विवाह पंजीकरण दर्ज करवा जरूरी होगा। 

Online आवेदन करना होगा

इसी के साथ साथ जिस व्यक्ति के अकेले का परिवार पहचान पत्र बनवाया हुआ था। विभाग ने सत्यापन के दौरान पाया कि यह व्यक्ति अकेला नहीं है बल्कि परिवार के साथ रहता है। उनको अपने परिवार के पीपीपी में खुद को जोडऩे के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इसके लिए अतिरिक्त अगर गलती से परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य परिवार पहचान पत्र में जुड़ा हुआ है तो वह ओटीपी द्वारा अपने परिवार के परिवार पहचान पत्र में जुड़ सकता है।

ये भी जानना है जरूरी

यह भी बता दें कि अगर सदस्य की हरियाणा से दूसरे राज्य में शादी होने पर को परिवार पहचान पत्र से हटाने के लिए विवाह पंजीकरण दर्ज करवाना जरूरी होगा और विवाह पंजीकरण के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

नागरिक संसाधन सूचना विभाग के जिला मैनेजर रविंद्र कुमार द्वारा जोनल मैनेजर की इसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त कम नागरिक संसाधन सूचना विभाग सिरसा में ट्रेनिंग करवा दी गई है। 

नागरिक सदस्य जुड़वाने तथा हटवाने के लिए जिला के सभी बीडीपीओ कार्यालयों में स्थापित हैल्प डेस्क पर जा कर अपना कार्य करवा सकते है।