home page

Dog Lover के लिए अब ये काम करना होगा जरूरी, उल्लघंना करने वालों को जाना पड़ सकता है जेल

घर पर रखे कुत्ते को पालने के लिए यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लघंन करता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सरकार ने कुत्ता पालने वालो पर इन नियमों को सख्ती से लागू किया है। 

 | 
dog lover

Newz Funda, Haryana Desk घर में कुत्ता पाले बैठे डॉग लवर्स के लिए हरियाण सरकार ने नए निर्देश जारी किए है। अब आप केवल एक ही कुत्ता पाल सकते है और उसके लिए भी आपकों लाइसेंस लेना होगा।

साथ ही निर्देश है कि अगर आप अपने कुत्ते को घर से बाहर कही सार्वजनिक जगह पर घुमाने लेकर जाना चाहते है तो उसे मुखौटा जरूर पहनाना होगा। निर्देशों के अनुसार कुत्तों को पालने के लिए पहले सरल पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।

जिसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी उस कुत्ते की लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अगर बिना लाइसेंस कोई डॉग लवर्स अपने पालतू को बाहर खुमाते हुए मिला तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएंगी।

सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार घर से बार कुत्तों को टहलाने के लिए भी एडवाइजरी का पालन करना अति अवश्यक है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा  प्रदेश में प्रत्येक दिन 20 के करीब कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

सबसे ज्यादा खराब हालात चंडीगढ़ में हैं। यहां देखा जाएं तो औसतन 100 से अधिक कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों को देखते ही प्रदेश सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है।

खानी पड़ सकती है जेल की हवा

डॉग लवर्स के लिए बनाएं गए नियमों का कोई व्यक्ति उल्लघंन करता है तो उसे जेल काटनी पड़ सकती है। लाइसेंस और सार्वाजनिक स्थलों पर बिना कवर किए नहीं लें जा सकता। सरकार के इन सख्त नियमों के तहत पालना ना करने वाले व्यक्ति पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और कैद का प्रावधान रखा गया है। 

पेट्स का कारोबार करने वाले को झटका

हरियाणा में डॉग लवर्स के लिए बनाए गए नए नियमों के तहत एक घर में एक ही कुत्ता पाल सकते हैं। इन आदेशों से पेट्स का धंधा करने वालों को तगड़ा झटका लगा है।

ऐसा इसलिए की पेट्स का काम करने वाले अकसर अपने पास बड़ी सख्या में कुत्तों के जोड़ रखते है। व्यापार को बढ़ाने के लिए वह कुत्तों को पालकर और ट्रेन कर बेचते है। अब नए आदेशों से उनका कारोबार प्रभावित होगा।