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3 साल पहले भर्ती हुए क्लर्कों को लेकर Haryana सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया ये खास आदेश

हरियाणा सरकार ने खास आदेश जारी करके 3 साल पहले भर्ती हुए क्लर्कों को लेकर निर्णय लिया है।

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Newz Funda, Chandigarh Desk 3 साल पहले हरियाणा में भर्ती हुए क्लर्कों को लेकर खास आदेश आया है। जिसके तहत फैसला लिया गया है कि क्लर्कों की सेवा के बीच के समय को अब अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि माना जाएगा।

आपको बता दें कि ये क्लर्क विज्ञापन संख्या 5/2019 के तहत भर्ती हुए थे। या तो इनको ज्वाइनिंग तिथि के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया था। या फिर संबंधित विभाग या किसी अन्य में ज्वाइन करवा दिया गया था।

सभी विभागों में संबंधित चीफ या रिपोर्टिंग अधिकारी को इस संबंध में लेटर भी जारी कर दिया गया है। जो अब वास्तविक ज्वाइनिंग डेट की गणना करेंगे।

यह गणना हरियाणा सिविल सेवाएं ( सामान्य ) नियम-2016 के तहत मान्य होगी। जो इसके रूल-8 ( 10 ) के तहत फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। 

शस्त्र बनवाने को लेकर आया ये आदेश

वहीं, एक और आदेश भी जारी किया गया है। जो हथियार के लाइसेंस से संबंधित है। यानी यह प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है।

आपको बता दें कि सरकार की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है और प्रक्रिया को ऑनलाइन फैमिली आईडी के साथ जोड़ा गया है, वे पोर्टल पर पूरी जानकारी तुरंत अपलोड कर दें।

इसमें कतई देरी न करें। देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी को दी गई है। सर्विस को डिलीवर करने में देर नहीं होनी चाहिए।

सरकार का प्रयास है कि आवेदक को जल्द से जल्द ऑनलाइन काम में देरी के लिए इंतजार न करना पड़े। किसी भी काम में देरी गलत है।