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हरियाणा में इन वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स, सरकार ने पूरी की तैयारीयां

सरकार ने अब पुराने वाहनों पर Green Tax लगाने का फैसला किया है। वाहनों के ईंधन और प्रकार के लिए टैक्स की दर अलग अलग निर्धारित की गई है।

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Newz Funda, Haryana Desk हरियाणा में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अब पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। परिवहन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है।

टैक्स से इकट्ठे हुए पैसों को प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रीन टैक्स पर मुहर लग सकती है।

बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

पुराने साधन ज्यादा प्रदूषण फैलाते है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार समय- समय पर नए दिशानिर्देश जारी करती रहती है। इसी लिए सरकार ने अब पुराने वाहनों पर Green Tax लगाने का फैसला किया है।

वाहनों के ईंधन और प्रकार के लिए टैक्स की दर अलग अलग निर्धारित की गई है। पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के दौरान ही रोड टैक्स के साथ ही ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा।


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इन वाहनों पर लगेगा Green Tax

पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए ही यह ग्रीन टैक्स लागू किया गया है। आज के समय में फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के दौरान केवल रोड टैक्स का ही भुगतान करना पड़ता है।

मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव की मंजूरी के बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस ट्रांसपोर्ट को कितने प्रतिशत हरित कर देना होगा। यह राशि रोड टैक्स की 10 से 25% के बीच हो सकती है। जो टैक्स पुराने वाहनों के मालिकों से वसूल किया जाएगा उसे ही हरित कर का नाम दिया गया है।

इस प्रस्ताव के तहत इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर चलने वाले वाहनों को यह टैक्स नही भरना पड़ेगा। कृषि में इस्तेमाल होने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर को भी टैक्स नही देना पड़ेगा।