Haryana में धर्मांतरण कानून लागू, Islam अपनाने वाले 9 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
Anti Conversion Law को Haryan लागू कर दिया गया है। 9 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है।

Newz Funda, Faridabad खबर हरियाणा के फरीदाबाद के है। आपको बता दें कि हरियाणा में धर्मांतरण रोधी कानून को लागू हुए दो दिन हो चुके हैं।
इस छोटे से टाइम के बाद ही सिर्फ फरीदाबाद में 22 वर्षीय एक हिंदू महिला और उसके मुस्लिम पति समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जिसके बाद पुलिस की ओर से जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने शनिवार को इनके खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।
महिला के पिता ने दर्ज कराई गई शिकायत में इल्जाम लगाया है कि उनकी बेटी ने हाल में एक मुस्लिम शख्स से शादी की थी और उसे जबरन इस्लाम कबूल कराया गया था।
पुलिस अफसरों ने कहा कि सभी नौ आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को एसजीएम नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसके बाद जांच की जा रही है।
लड़की ने की थी मुस्लिम व्यक्ति से शादी
एसजीएम नगर निवासी धीरज शुक्ला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी बड़ी बेटी संस्कृति शुक्ला एक निजी बैंक में नौकरी करती है, और उसने एक मुस्लिम शख्स से शादी की है।
पुलिस के मुताबिक, शुक्ला ने अपनी शिकायत में कहा है, ‘‘पिछले साल, जावेद की मां और रिश्तेदार शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे घर आए थे, लेकिन मैंने इसे नामंजूर कर दिया।
इस साल 28 अक्टूबर को मुझे एक अदालती नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि मेरी बेटी की शादी जावेद खान से हुई है और उसने सुरक्षा के लिए अदालत में याचिका दायर की है।’’
इनके खिलाफ जांच शुरू
महिला के पिता ने हाल में हरियाणा में पास किए गए धर्मांतरण रोधी कानून का हवाला देते हुए कहा, ‘‘कानून के मुताबिक, शादी अवैध है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।’’
पुलिस अफसरों ने कहा कि शिकायत के बाद, संस्कृति शुक्ला, उसके पति जावेद खान, जावेद के भाई फिरोज खान, पिता लियाकत अली, मां पायल, शादी के गवाह इरशाद, काजी की भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अब्दुल साजन, और नोटरी, ईश्वर प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण कानून, 2022 की धाराओं 12(1), 12(5) धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
निरीक्षक संदीप धनखड़ ने कहा, ‘‘शिकायत के मुताबिक, एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच जारी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।’’