दंपति ने जब नौकरानी को उत्पीड़न कर किया यौन शोषण, गुप्त अंगों पर जख्म और शरीर पर लगाया जाता था गर्म चिम, जाने किसने लिया एक्शन

हरियाणा के गुरुग्राम में नाबालिग घरेलू सहायिका को कथित रूप से प्रताड़ित करने और उसका यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार दंपती को उनके नियोक्ताओं ने नौकरी से निकाल दिया है।

 

Newz Funda, Haryana Desk हरियाणा के गुरुग्राम में नाबालिग घरेलू सहायिका को कथित रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जो उम्र में नाबालिग थी। प्राथमिकता जांच में पता चला है कि घरेलू सहायिका को गंभीर रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

घरेलू सहायिका के यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार दंपती को उनके नियोक्ताओं ने नौकरी से निकाल दिया है। वहीं, पुलिस ने भी घरेलू सहायिका की प्लेसमेंट एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है जिसके माध्यम से लड़की को इस नौकरी पर रखा गया था।

घरेलू सहायिका के मामले में आरोपी महिला एक जनसंपर्क कंपनी में काम करती थी जबकि उसका पति एक बीमा कंपनी में कार्यरत था। दोनों के नियोक्ताओं ने ट्वीट कर उन्हें नौकरी से निकाले जाने की सार्वजनिक घोषणा की है।

पड़ोस में रहने वाले शख्स ने की थी शिकायत 

पुलिस के साथ मिलकर लड़की को आरोपी दंपती के चंगुल से मुक्त कराने वाले 'सखी केंद्र' की प्रभारी पिंकी मलिक की तहरीर के अनुसार, झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली इस किशोरी को एक ‘प्लेसमेंट एजेंसी’ के माध्यम से काम पर रखा गया था, दंपती उससे बहुत ज्यादा काम करवाते थे और रोजाना बेहद उसे बेरहमी से उसे पीटते थे।

पुलिस ने बुधवार को न्यू कॉलोनी निवासी मनीष खट्टर (36) और उनकी पत्नी कमलजीत कौर (34) को गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि घरेलू सहायिका के हाथ, पैर और चेहरे पर चोट के कई निशान मिले हैं।

चेहरा सूजा हुआ था और शरीर पर चोट के निशान मिले

पिंकी मलिक ने दावा किया कि दंपती पीड़ित किशोरी को पूरी रात सोने नहीं देते थे और उसे खाना भी नहीं देते थे। उन्होंने बताया कि उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था, जबकि शरीर पर हर जगह चोट के निशान थे।

प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि पांच महीने पहले उसका एक रिश्तेदार उसे खट्टर के फ्लैट पर छोड़ गया था, जहां खट्टर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। पीड़िता ने कहा कि उसे हर दिन अपमानित किया जाता और पीटा जाता। उसे प्रताड़ित करने के लिए कथित तौर पर गर्म लोहे के चिमटे का इस्तेमाल किया गया था।

निर्वस्त्र कर प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाते थे

प्राथमिकी के मुताबिक, खट्टर उसे निर्वस्त्र करते थे और उसके निजी अंगों पर चोट पहुंचाते थे। पीड़िता ने कहा कि दंपति ने उसे अपने घर में कैद कर लिया था और उसे अपने परिवार से बात नहीं करने देते थे।

उन्होंने बताया कि दंपती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 342 (गैरकानूनी तरीके से बंधक बना कर रखना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।