नाबालिक का अपहरण कर 2 दिन बनाया बंधक और किया दुष्कर्म, अब मिली है 10 साल की जेल 

गुमला एडीजे अंजनी अनुज की अदालत ने टुकू टोली गांव के निवासी जटटू उरांव को नाबालिग का अपहरण के बाद रेप मामले में1 0 वर्ष 4 माह 24 दिन की कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं अपराधी के ऊपर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
 

Newz Funda, Gumla: गुमला एडीजे अंजनी अनुज की अदालत ने टुकू टोली गांव के निवासी जटटू उरांव को नाबालिग का अपहरण के बाद रेप मामले में1 0 वर्ष 4 माह 24 दिन की कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं अपराधी के ऊपर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 18 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. इस मामले में 10 गवाहों की गवाही कराई गई. घटना के 10 साल बाद फैसला आया है.

घटना 9 फरवरी 2013 की है. घटना के दिन पीड़िता अपने घर से कुछ दूर पर स्थित कुआं से पानी भर रही थी. उसी दौरान 4 बच्चों का बाप आरोपी वहां आया और नाबालिग का गला मुंह दबाकर पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले गया.

घटना 9 फरवरी 2013 की है. घटना के दिन पीड़िता अपने घर से कुछ दूर पर स्थित कुआं से पानी भर रही थी. उसी दौरान 4 बच्चों का बाप आरोपी वहां आया और नाबालिग का गला मुंह दबाकर पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले गया. जहां आरोपी ने उसे 2 दिन रख कर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के 2 दिन के बाद आरोपी पीड़िता को बस से रांची ले जा रहा था.

उसी दौरान पीड़िता मौका देख कर वहां से भाग कर अपने घर पहुंची और अपने साथ हुए घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. जिसके बाद परिजन के साथ पीड़िता थाना पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि आरोपी की चार नाबालिग बेटी है. जिसमें सबसे बड़ी बेटी रांची में रहकर हॉस्पिटल में काम कर पढ़ाई करती है. वहीं तीन अन्य बेटी सरकार के द्वारा संचालित पोषाहार योजना के तहत लालन-पालन और सरकारी स्कूल में पढ़ रही है. वहीं आरोपी की बूढ़ी मां है. जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है.